Employees’ Provident Fund Organisation EPFO 2024 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) शादी के बाद नॉमिनेशन में पत्नी का नाम नहीं जोड़ा तो फंस सकता है आपका पैसा, ये है आसान प्रक्रिया
EPFO New Update : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके पास ईपीएफ खाता होना जरूरी है। आपको बता दें कि ईपीएफ खाता आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित करता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में यह परिवार के काम आता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा फंड फंस सकता है? क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके लिए ईपीएफ और ईपीएस के नियम बदल जाते हैं। इसके लिए नॉमिनेशन पर भी ध्यान देना होगा.
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EPFO Nomination : रद्द हो सकता है
अगर आप ईपीएफओ ग्राहक हैं तो शादी के बाद ईपीएफ और ईपीएस में आपका नामांकन रद्द भी हो सकता है। ईपीएफओ स्कीम 1952 के नियमों में इसका जिक्र किया गया है. नियमों के मुताबिक, जो भी सदस्य शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस के लिए नामांकन करता है, वह शादी के बाद अमान्य हो जाता है.
इसका मतलब यह है कि शादी के बाद दोबारा नॉमिनेशन करने की जरूरत पड़ती है. जानकारी में कहा गया है कि शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस में नामांकन शादी के बाद अपने आप रद्द हो जाता है। नॉमिनेशन के बाद आपकी पत्नी को कई फायदे मिलते हैं.
EPFO Nominate 2024 : पत्नी को नॉमिनेट कैसे करें
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट = www.epfindia.gov.in पर जाएं, जहां आपको लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद आपको व्यू सेक्शन में जाकर प्रोफाइल पर जाना होगा। जहां आपको नॉमिनेशन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, जिस पर आपको Proceed पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फैमिली डिक्लेरेशन पर जाएं और आपको हां और नहीं का विकल्प मिलेगा। जिसके बाद आपको हां विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका नया पेज खुलेगा, जहां आपको पारिवारिक विवरण पर क्लिक करना होगा। यहां आपको अपनी पत्नी का नाम और आधार विवरण आदि देना होगा।